Home अपना उत्तराखंड देहरादून उत्तराखंड- प्रदेश में शराब सस्ती होगी।

उत्तराखंड- प्रदेश में शराब सस्ती होगी।

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उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज सचिवालय में आहूत की गई, जिसमें नई आबकारी नीति पर मुहर लगने के साथ ही कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी, वहीं बैठक में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को भी मंजूरी मिली।

इस बार राज्य का आम बजट पिछले साल के मुक़ाबले 10% ज़्यादा होगा।

जल संस्थान और जल निगम के एकीकरण को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा।

चिकित्सा विभाग में नर्सिंग सँवर्ग की सेवा नियमावली को भी मंज़ूरी मिल गयी जिसमें अब सीधी भर्ती में 80% महिला और 20% पुरुषों के लिए आरक्षित होंगे।

नर्सों की सीधी भर्ती के 1091 पदों पर मंजूरी मिली है, उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरेपी के लिए नियमावली बनी।

उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में फिजियोथेरेपी की नियमावली को मंज़ूरी दी गयी है।

राज्य योजना आयोग में पद बढ़ाए गए हैं, पहले 101 थे, अब 126 संख्या होगी। भविष्य में युवा आयोग भी इसी में होगा शामिल।

उत्तराखंड राज्य नदी, तटीय विकास प्राधिकरण 2016 को समाप्त करने को मंजरी दे दी गयी है।

परिवहन विभाग के ढाँचे में भी परिवर्तन किया गया है, 521 पदों के सापेक्ष 12 पद वापस लिए गए है, और 116 नए पद बढ़ाए गए है अब कुल 625 पद का ढाँचा होगा।

नगर निगम हरिद्वार के अंतर्गत तहसील हरिद्वार की 3522 वर्गमीटर भूमि को आवासीय किया गया, पूर्व में कुम्भ क्षेत्र में शामिल हो गई थी, अभी ये भूमि लहवापटेल धर्मशाला के नाम है।

अब ग़ैरसैण विकास परिषद के अध्यक्ष आवास मंत्री होंगे, पहले अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे।

विधानसभा में अध्यादेश लाया जाएगा, प्रमुख सचिव पर्यटन, राजस्व सदस्य होंगे।

ब्रिडकुल में डेप्युटेशन के पदों में से दो पदों का ब्रिडकुल में समायोजन होगा।

नई आबकारी नीति को भी मंज़ूरी मिली है जिसके लिए पिछला 3180 करोड़ राजस्व था, इस बार 3600 करोड़ के क़रीब लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में शराब के दाम भी कम होंगे, उत्तरप्रदेश के बराबर दाम होंगे या उससे कम दाम होंगे।

ज़िलाधिकारी बार की अनुमति जारी करेंगे। तीन साल के लिए बार का लाइसेन्स मिलेगा।

ज़्यादा राजस्व वाली दुकान अलॉट ना होने पर डीएम को अधिकार होगा कि वो दुकान के दो भाग कर दे।

आबकारी अधिनियम की धारा 37 में भी संशोधन किया गया है

मद्यनिषेध लागू करने के लिए संशोधन किया गया है।

राज्य सरकार प्रदेश, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर  मद्यनिषेध कर सकेगी।

मेक इन इंडिया प्रोग्राम में डिफेंस इक्विपमेंट पॉलिसी पर भी मुहर लग गयी है। एरो स्पेस और रक्षा उपकरण का प्रोडक्शन हो सकेगा। 5 एरो स्पेस, रक्षा उपकरण में 10 करोड़ की सब्सिडी, 100 करोड़ के निवेश और 100 रोज़गार की शर्त भी रखी गयी है। 3 साल के लिए 10-10 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी।