
केन्द्र सरकार ने 8 जून से शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट व धार्मिक स्थलों को खोलने के कई छूट दी है। इसी के तहत आज प्रदेश सरकार ने कल से खुलने वाले मॉल, रेस्तरां व धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने होटल रेस्टोरेंट खोलने के भी आदेश दे दिए हैं जिसके तहत केवल कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट नहीं खुल पाएंगे।
वहीं राज्य की गाइडलाइन में साफ कर दिया गया है कि होटल से जुड़े हुए लोग कोविड-19 से इनफेक्टेड शहरों और वहां से जुड़े और लोगों की बुकिंग नहीं लेंगे, होटल से जुड़े हुए तमाम प्रबंधकों से भी साफ कह दिया गया है उन्हें अपने यहां आने वाले कस्टमर से लिखित में अंडरटेकिंग लेनी होगी कि वह उत्तराखंड में किसी भी सार्वजनिक स्थल और पर्यटन स्थल में नहीं जाएंगे अगर किसी भी होटल द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी होटल और रेस्टोरेंट्स से जुड़े प्रबंधकों को राज्य सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा जारी एस ओ पी का पालन करना होगा। सभी रेस्टोरेंट सुबह 7:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक खुले रह सकते हैं, सभी रेस्टोरेंट मालिकों को अपने यहां आने वाले कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा कौन वेटर किस टेबल में सर्व करेगा इसको भी रिकॉर्ड में मेंटेन करना होगा।
दिन और समय के अनुसार शॉपिंग मॉल सुबह 7:00 से शाम के 7:00 बजे तक खुल सकेंगे देहरादून के नगर निगम क्षेत्र और कंटेनमेंट जोन में नहीं खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल, वही साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी शॉपिंग मॉल को इस बात की अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह सभी बचाव के साधन उपयोग करेंगे जिससे कोरोना की लड़ाई लड़ी जा सके। एयर कंडीशन को लेकर भी केंद्र और गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करना होगा। मॉल प्रबंधन को इस बात की तमाम तैयारी करनी होगी जिससे केवल 50% दुकानें ही 1 दिन में खुल सकें वहीं बड़ी संख्या में लोग मॉल में ना पहुंचे इसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा मॉल प्रबंधन के साथ कोआर्डिनेशन बनाना होगा।
वहीं धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों को भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जा सकेगा। लेकिन कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं दी जाएगी, राज्य से बाहर के तीर्थ यात्रियों को अगले आदेश तक अनुमति नहीं होगी।