कोरोना महामारी से बचाव व रोकथाम के लिए देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। जिसके चलते देश में शिक्षण संस्थानों के साथ ही सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों को भी बंद रखा गया है, केवल आवश्यक सेवाओं को इस दौरान छूट दी गई है।
लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में भी सभी जिला व अधीनस्थ कोर्ट में हाईकोर्ट द्वारा 4 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया था, जिसे अब 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने इस संबंध में सूचना जारी कर कहा है कि देश में लागू 21 दिन के लॉक डाउन के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालयों में 4 अप्रैल तक घोषित हुए अवकाश को 14 अप्रैल तक आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि उच्च न्यायालय में पहले ही 14 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया जा चुका है।
सूचना के अनुसार इस दौरान अत्यधिक आवश्यकता वाले मामलों पर पूर्व की ही व्यवस्था लागू रहेगी। बता दें कि पूर्व व्यवस्था में कहा गया था कि अत्यधिक आवश्यकता वाले मामलों में सुनवाई करने के लिए जिला न्यायाधीश निर्णय ले सकेंगे तथा इस दौरान गिरफ्तार लोगों के रिमांड एवं जमानत के मामलों पर अन्य अवकाश के दिनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ही अपनाई जा सकेगी। यह भी कहा गया था कि इन छुट्टियों के बदले सभी अदालतें आने वाली गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में कार्य करेंगे।