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कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने के आदेश पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब।

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कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन पर कैंचीं चला दी और 29 मई को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए 2021 तक राज्य के सरकारी विभाग, शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थान, निगम, नगर निकाय, सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्तशासी संस्था के कर्मचारियों के हर महीने एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया।

सरकार के इस आदेश के खिलाफ दीपक बेनीवाल और अन्य कई ओर से उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, बुधवार को मामले की सुनवाई करते हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है और दो दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा है कि उसने किस अधिकार से यह आदेश पारित किया कोर्ट ने इस पर दो दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा वेतन कर्मचारी की निजी संपत्ति है। सरकार को 2021 तक हर महीने कर्मचारी का एक दिन का वेतन काटने का अधिकार नहीं है।

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