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उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट के राज्य सरकार को आदेश, दून विवि के वीसी चन्द्र शेखर नौटियाल को तत्काल प्रभाव से वीसी पद से हटाए

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून विश्वविद्यालय के वीसी चन्द्र शेखर नौटियाल को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाने के आदेश दिए हैं, देहरादून विवि में वीसी के पद पर नियुक्त चन्द्र शेखर नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ  ने निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए है कि चन्द्र शेखर नौटियाल को तत्काल प्रभाव से वीसी के पद से हटाया जाए और कुलपति के पद पर नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी यज्ञ भूषण शर्मा ने दून विवि के वीसी के पद पर नियुक्त सीएस नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा है की उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर स्वयं को प्रो. दर्शाया जबकि वे कभी प्रो. रहे ही नहीं और न ही उन्हें यूजीसी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 10 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है, उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए उसमें स्पष्ट है कि कई अभ्यथियों का आवेदन निरस्त किया गया जिन्होंने विज्ञापन की शर्त पूरी नहीं की है।याचिकाकर्ता का कहना है चन्द्र शेखर नौटियाल कुलपति के लिए निर्धारित अहर्ताएं पूरी नहीं करते उन्हें कुलपति पद पर बने रहने का कोई अधिकार नही हैं। नौटियाल ने अपने आवेदन में गलत तथ्यों को दर्शाया है।