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उत्तराखण्ड़- अटल आयुष्मान योजना में बदलाव, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले।

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देहरादून सचिवालय में उत्तराखण्ड़ कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट के समक्ष 14 बिंदु आए, और कैबिनेट ने सभी 14 बिंदुओं पर अपनी मुहर लगाई है।

1. राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सिटी में सलाहकार पद का स्वीकृत, जीएस रौतेला का बनाया गया सलाहकार। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में काम कर चुके हैं जीएस रौतेला, तीन वर्ष के लिए किए गए नियुक्ति।

2. संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर लगी मुहर। किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिनयम के तहत खेती की जाएगी।

3. उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में किया जाएगा लागू। किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने की अनिवार्यता होगी खत्म। किसान अपने दामों पर कहीं भी बेच सकेंगे अपनी फसल। मंडी परिषद के अध्यक्ष सरकार के द्वारा नहीं हो पाएंगे नियुक्त, मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा।

4. अटल आयुष्मान योजना में किए गए बदलाव, सरकारी अस्पताल के रेफरल प्रक्रिया को किया गया खत्म। स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ अथॉरिटी किया गया नाम। 10 कॉल सेंटर प्रदेश में बनाये जाएंगे, आयुष्मान योजना में दिक्कतों को लेकर कॉल सेंटर के माध्यम से ली जाएगी जानकारी। राज्य कर्मचारियों का अटल आयुष्मान योजना के तहत होगा फ्री इलाज, कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे के हिसाब से महीने में प्रीमियम लेगी सरकार। वेतमान के हिसाब से 250, 450, 650, 1000 प्रीमियम लेगी सरकार।

5. एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति 5 साल से बढाकर 7 साल की गई।

6. मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 संसोधन किया गया, निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों पर अब नहीं मिलेगी छूट। तंबाकू पान मसाला, सीमेंट, पालीथीन आदि पर अब छूट नहीं मिलेगी, पहले से स्थापित उत्पादों पर 5 साल के लिए छूट मिलती रहेगी।

7. मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन, 2021 की जगह 2023 तक बढाई गयी मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी।

8. स्टार्टअप नीति 2018 में किया गया संशोधन।

9. पंचायती राज एक्ट 2016 में किया गया संशोधन। धारा-2 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को किया गया परिभाषित।

10. लोकनिर्माण विभाग द्वारा नई सड़क बनाने के लिए 500 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई बना सकेंगे।

11. आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निःशुल्क देने पर लगी मुहर। 141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को देगी सरकार।

12. 162 कब्रिस्तान की चार- दीवारी करने के लिए 1 साल बढ़ाया गया समय।

13. उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत को किया गया संसोधन।

14. उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी। प्रदेश में अब गवाहों को मिलेगी सुरक्षा। मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गवाहों को मिलेंगी सुरक्षा।

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