उत्तराखंडखास ख़बरदेहरादून

उत्तराखण्ड़ आ रहे हैं, तो आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी है।

ख़बर को सुनें

उत्तराखंड में अनलॉक-3 की गाइडलाइन लागू हो चुकी है, ऐसे में उत्तराखंड में रात का कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। वहीं मुंबई और दिल्ली से आने वाले प्रवासियों को लेकर सरकार और सतर्क हो गई है, वैसे कोविड-19 शहरों में से आने वालों के लिए कई पाबंदियां हैं। लेकिन इन दो शहरों से आने वालों को अब और सख्त पाबंदियों के सामना भी करना पड़ सकता है।

वहीं प्रदेश में हेलीकॉप्टर से आने वालों के लिए अलग से व्यवस्था है, मुख्य सचिव के मुताबिक इनका अनिवार्य रूप से एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। वहीं सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रदेश से बाहर जाने वाले लोग अगर 5 दिन में लौट कर आते हैं तो उन्हें क्वॉरेंटाइन नहीं होना होगा। अनलॉक-3 में यह रियायत दी गई है अगर 5 दिन से ज्यादा बाहर समय बिताया गया है तो वापस आने पर क्वारंटाइन होना होगा। वहीं स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर प्रपत्र को सीमा पर चैक किया जाएगा। किसी तरह के ई-परमिट, अनुमति आदि की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा जो लोग देश के 33 सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित शहरों से आएंगे उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर सात दिन होम क्वारंटाइन भी रहना होगा। दूसरे राज्यो से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के नियम का पालन करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी आवश्यक कार्य के लिए राज्य में आता है तो उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को केवल उसके आवश्यक कार्य वाले स्थान पर ही जाने की अनुमति होगी अन्यत्र जगह जाने की अनुमति नही होगी, यानी राज्य में किसी आवश्यक कार्य के लिए जिस जगह का नाम पंजीकरण में लिखवाया होगा केवल उसी जगह जाने की अनुमति दी जाएगी।

Related Articles

Back to top button