उत्तराखंड में अब कोविड-19 नियंत्रण हेतु लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं। जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है पूर्व में राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या 638/USDMA/792(2020) जो दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए थे, इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 28 अक्टूबर 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ covid Restrictions के प्रस्तर संख्या 3,7,8,20 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।
प्रस्तर-3 राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड अवधि में विवाह समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है।
प्रस्तर-7- राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100% क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबधित संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रस्तर-8 समस्त सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक समारोह का आयोजन 100% क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
प्रस्तर-20 राज्य के समस्त जिम शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि से संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100% क्षमता के साथ खुलेंगे।
होटल रेस्त्रां भोजनालय और ढाबा को 100% क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
होटलों में स्थित conference Hall, Spa and Gym का उपयोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता में किए जाने की अनुमति है।