उत्तराखंड में कोविड-19 के बढ़ते मामलों व नए वैरीएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए शासन ने कोविड-19 रोकथाम हेतु ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2021 तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/2020-दम-I (A) दिनांक 27 जनवरी 2022 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 933/USDMA/792(2020), दिनांक 22 जनवरी 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया है-
राज्य में रात्रि कर्फ्यू रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा, समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक खुल सकेंगे।
राज्य के समस्त जिम शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पा सैलून थिएटर ऑडिटोरियम सभा कक्ष आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे राज्य में स्थित खेल स्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानव प्रतिनिधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी।
समस्त सामाजिक खेल गतिविधियां मनोरंजन विवाह समारोह सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल (बंद अथवा खुले स्थान) के 50% क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
राजनैतिक रैली धरना प्रदर्शन की दिनांक 11 फरवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
होटल रेस्त्रां भोजनालयों और ढाबों को केवल 50% क्षमता के साथ डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी। होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल स्पा और जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ 50% क्षमता में किए जाने की अनुमति होगी।
जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों में प्रतिबंधित हैं उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित इंदौर मीटिंग में अधिकतम 500 व्यक्तियों या स्थान हॉल की छमता का 50% व्यक्तियों इनमें से जो भी न्यूनतम हो इतने प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2022 से दिनांक 12 फरवरी 2022 तक राजनीतिक दलों को खुले स्थानों मैदानों पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अंतर्गत स्थानों मैदानों की क्षमता के 50% अथवा अधिकतम 1000 व्यक्तियों जो भी कम हो को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी।
राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-10, 11 एवं 12) विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि पत्रांक संख्या – 27 / XXIV-B5/2021-03(01)/2020 दिनांक 28.01.2022 ( संलग्नक- 3) के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा-1 से कक्षा-9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी एवं भौतिक रूप से कक्षाएं (Physical Classes) बन्द रहेंगे।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश संख्या- 18 / XXXI ( 15 )G/22 04 (सा0 ) / 2020 दिनांक 13 जनवरी, 2022 का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
COVID Appropriate Behaviour / Sanitization: देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination Double Dose को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।
राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा : i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
19. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा: निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है :
i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
Persons with co-morbidities. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
COVID Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( Section 51 to 60 ), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
उक्त आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे