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उत्तराखंड में अब एक समान नियम से चलेंगे सभी सरकारी विश्वविद्यालय…

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प्रदेश के सभी 11 सरकारी विश्वविद्यालय अब एक छत के नीचे आएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के लिए एक अंब्रेला (एकीकृत) एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। सोमवार को उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में इसे अंतिम रूप देते हुए शासन को सौंप दिया गया है। अब इसपर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है।

प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में अब कुलपतियों की नियुक्ति और कुलसचिवों की नियुक्ति के लिए एक स्पष्ट नीति होगी। वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं महाविद्यालयों की संबद्धता संबंधी नियम भी एक समान होंगे।

जबकि इससे पूर्व सभी महाविद्यालय अलग-अलग नियमों से संचालित होते रहे हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन, उच्च शिक्षा निदेशक एससी पंत समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे।

निजी विश्वविद्यालय भी आएंगे एक एक्ट के अधीन
निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी सरकारी विश्वविद्यालयों की तरह एक एक्ट बनेगा। निजी विवि में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता और शैक्षिक अनुभव को लेकर भी कोई समान नियम नहीं है। विश्वविद्यालय में कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, इसे लेकर भी अलग-अलग नियम हैं। अब इसके लिए भी प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
छात्र हित में विश्वविद्यालयों को एक छत के नीचे लाया जा रहा है। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग एक्ट बनेगा। मुख्यमंत्री के समक्ष इसके प्रस्तुतिकरण के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।
-डॉ.धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री