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उत्तराखंड में स्कूल खोले जाने के मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में राज्य द्वारा जारी 31 जुलाई को जारी स्कूल खोले जाने के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बताएं कोरोना के दृष्टिगत स्कूलों में क्या-क्या सावधानियां बरती जा रहीं हैं और क्या कोविड़ एसओपी का पालन किया जा रहा है या नहीमामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 18 अगस्त की तिथि नियत की है।

बता दे देहरादून निवासी विजय सिंह पाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केबिनेट ने एक निर्णय लेकर 2 अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को खोलने जा रही है। प्रदेश में कोरोना के केस अभी भी मिल रहे है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है। इस बीच सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने का निर्णय गलत है। जब शहरों में एसओपी का पालन नही हो पा रहा है तो स्कूलों में कहाँ से होगा वहाँ तो इतने साधन तक नहीं है।

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