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उत्तराखंड शासन ने राज्य में कोविड-19 के रोकथाम हेतु जारी की नई गाइडलाइन…

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उत्तराखंड में कोविड-19 के बढ़ते मामलों व नए वैरीएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए शासन ने कोविड-19 रोकथाम हेतु ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैरीएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2021 को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 834/USDMA/792 (2020), दिनांक 27 दिसंबर 2021 में संशोधन किया गया है।

राज्य में नाइट कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा, इस दौरान निम्नलिखित सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी –
समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) (24×7) संचालित रहेंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों नर्सों पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे है।
तेल और गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल रसोई गैस आदि।