उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर राज्य के पेंशनरों को बडी राहत दी है। राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने में शिथिलता प्रदान की है। कोविड-19 की दूसरी लहर के संक्रमण दृष्टिगत शासन ने जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने में दी गई छूट को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है।
बता दें कि राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह में, पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होने के माह में एक बार सत्यापन कराए जाने की व्यवस्था है। बीते वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने दिसंबर 2020 में आदेश जारी कर राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र कोषागारों/ उपकोषागारों में प्रस्तुत किए जाने की छूट फरवरी 2021 तक कर दी थी। अब कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए शासन ने यह छूट 30 जून 2021 तक कर दी है।