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अल्मोड़ा- गांव- गांव पहुंचा कोरोना, अल्मोड़ा, सोमेश्वर, सल्ट में ये गांव बने माइक्रो कंटेनमेंट जोन…

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उपजिलाधिकारी सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि तहसील अल्मोड़ा के ग्राम हवालबाग एवं ग्राम बिरौड़ा में विगत दिनों कई व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान कई व्यक्ति कोरोना पाॅजिटिव पाये गये है। उन्होंने बताया कि प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु. स्वा. केन्द्र हवालबाग की संस्तुति के आधार पर उक्त ग्रामों के व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाये जाने तथा उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों की अधिक संख्या होने के कारण उक्त क्षेत्रों को कन्टेन्मेट जोन में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना को देखते हुये उक्त क्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवालबाग का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 01 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

उपजिलाधिकारी सोमेश्वर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि तहसील सोमेश्वर के ग्राम चनोली में 32 व्यक्तियों की कोरोना रिर्पोट पाजिटिव आने एवं तहसील सोमेश्वर केग्राम लखनाड़ी में 22 व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गई थी। उन्होंने बताया कि प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र ताकुला की संस्तुति के आधार पर उक्त ग्रामों के व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाये जाने तथा उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों की अधिक संख्या होने के कारण उक्त क्षेत्रों को कन्टेन्मेट जोन में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना को देखते हुये उक्त क्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया  है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम चनोली के पूरब में फल्टा ग्राम, पश्चिम में नैकाना ग्राम, उत्तर में सांई नदी एवं दक्षिण में जंगल तथा ग्राम लखनाड़ी के पूरब में बगडिया गधेरा, पश्चिम टना गधेरा, उत्तर में बरगला ग्राम एवं दक्षिण में नन्दन सिंह पुत्र किशन सिंह का मकान को आने जाने वाले पैदल/मोटर मार्गों जो इन ग्रामों के परिक्षेत्र अन्तर्गत है को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ताकुला का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 01 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा।

उपजिलाधिकारी सल्ट खुमाड़ ने बताया कि स्थान भौनखाल, विकास खण्ड सल्ट के राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र बडेतमें निवासरत 11 व्यक्तियों की कोरोना जाॅच के दौरान रिर्पोट पाजिटिव प्राप्त हुई। प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु. स्वाा. केन्द्र भौनखाल की संस्तुति के आधार पर उक्त ग्राम के व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाये जाने तथा उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों की अधिक संख्या होने के कारण उक्त क्षेत्र को माइक्रो कन्टेन्मेट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम बडे़त के पूरब में ग्राम तडम गांव व उसकी मिलानी सरहद, पश्चिम में भौनखाल बाजार की सरहद, उत्तर में चिमटाखाल-भौनखाल दुकानों की सरहद एवं दक्षिण में रा0प्रा0स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल एवं आस-पास के आवासीय मिलान को अग्रमि आदेशों तक माइक्रो कन्टेन्मेट जोन घोषित कर वहां प्रतिबन्ध लागू किये गये है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोनों में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 01 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।