कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण हेतु प्रदेश में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद महिला कल्याण विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। योजना के तहत मार्च 2020 के उपरान्त कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु वात्सल्य योजना 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
उक्त अवधि में कोविड-19 महामारी/अन्य बीमारियों से हुई मृत्यु पर योजना लागू रहेगी। उक्त योजना से आच्छादित बच्चों को रूपया 3000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य होगी।