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द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने द्वाराहाट से भाजपा विधायक पर यौंन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 अक्टूबर तिथि नियत की है। हाइकोर्ट की एकलपीठ जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने सरकार को काउंटर एफिडेविट जमा करने के भी निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार द्वाराहाट विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी ने देहरादून निवासी एक महिला और उसके पति समेत परिवार के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने परिवार पर ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का आरोप लगाया था।आरोप है कि महिला ने विधायक से संबंध होने की बात कही और विधायक की पत्नी से पांच करोड़ रुपये मांगे हैं। विधायक की पत्नी रीता नेगी ने कहा था कि महिला लगातार फोन कर उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की धमकियां दे रही थी।
वहीं पीडित महिला व उसके दो अन्य लोगों ने अपने ऊपर लगे मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देहरादून के नेहरू कालोनी में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं कि लेकिन दबाब में आकर विधायक की पत्नी द्वारा दी गयी शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
विधायक महेश नेगी की पत्नी ने जो मुकदमा दर्ज कराया था, उसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि आरोपी महिला के पति राजनीति में थे और समय-समय पर क्षेत्र की समस्यााएं लेकर उनके पति विधायक महेश नेगी के पास आते रहते थे, यथा संभव विधायक उनकी मदद भी करते थे। यहाँ से उसका परिचय हो गया जिसका उसने गलत नीयत से फायदा उठाने की कोशिश की। विधायक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र को आरोपी महिला ने 9 अगस्त को फोन कर उसके पिता को रेप के आरोप में फंसाने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करते हुए दून आकर मिलने को कहा।
विधायक की पत्नी आरोपी महिला से मिलने दून पंहुची जहाँ घंटाघर स्थित एक रेस्टोरेंट में महिला की मुलाकात विधायक की पत्नी से हुई, जहां महिला पांच करोड रूपये की मांग की गई। पैसे की व्यवस्था न होने पर विधायक पुत्र के साथ अनहोनी की भी धमकी दिये जाने का आरोप है। अगले दिन इनकी मुलाकात आपस में फिर धर्मपुर मे हुई वहाँ फिर पांच करोड रूपये न देने के एवज में रेप के मुकदमे मे फंसाने की बात दोहरायी। दर्ज मुकदमे में मैसेज के जरिये भी पैसे के लेनदेन का आरोप आरोपी महिला पर लगाया गया है। विधायक की पत्नी ने आरोपी महिला उसके पति माँ व भाभी को भी षडयंत्र में शामिल होने का आरोपी मानते हुये उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है।