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स्कूल की समुद्र तल से ऊंचाई तय करेगी आप गर्मियों की छुट्टी के हकदार हैं या सर्दियों की…..

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उत्तराखण्ड के माध्यमिक स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो चुके हैं, इस बार अवकाश 1 जून से 5 जुलाई तक घोषित किए गए हैं। इस बीच पौड़ी जिला शिक्षा अधिकारी का एक आदेश सामने आया है, जिसमें उन्होंने राज्य के प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दीर्घावकाश के संदर्भ में कहा है कि भविष्य में राज्य प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5000 फीट या उससे कम ऊंचाई वाले विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश तथा 5000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले विद्यालयों में शीतावकाश दी जानी हैं, जिसकी सूचना विद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना है।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) पौड़ी गढ़वाल डॉ. आनन्द भारद्वाज ने उप शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित पत्र में कहा है उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं०- विविध (08) / 17084-87 / अव०तालिका / 2021-22/ दिनांक 29 मार्च, 2022 के अनुपालन में अपर निदेशक (प्रा०शि०) गढवाल मण्डल पौडी के पत्रांक-शिविर / 15क/ 501-03 / विविध / 2022-23 दिनांक 05 मई 2022 के द्वारा अवगत कराया है कि निदेशालय स्तर से माह दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5000 फीट अथवा उससे कम ऊंचाई वाले विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश तथा 5000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले विद्यालयों में शीतावकाश किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपदों के विकासखण्डों के द्वारा ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश उक्तानुसार न करते हुऐ अपने सुविधानुसार किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि भविष्य में राज्य प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5000 फीट अथवा उससे कम ऊंचाई वाले विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश तथा 5000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले विद्यालयों में शीतावकाश करते हुऐ दीर्घवकाश एवं शीतावकाश वाले विद्यालयों की सूचना निम्न प्रारूप पर निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5000 फीट अथवा उससे कम ऊंचाई वाले विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश तथा 5000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले विद्यालयों में शीतावकाश करते हुए की सूचना उक्त प्रारूप पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि संकलित सूचना अपर निदेशक प्रा०शि० को प्रेषित की जा सके।