सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में कराए जाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश दिया। अदालत ने कहा है कि फिलहाल इस मामले की जांच उत्तर-प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है और सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद इस पर विचार किया जा सकता है।
अदालत ने कहा है कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय को स्टेट्स रिपोर्ट सौंप सकती है। वरिष्ठ वकी औऱ कार्यकर्ता इंदिरा जयसिंह समेत कई औऱ वरिष्ठ वकीलों ने आशंका जताई थी कि उत्तर-प्रदेश में मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। एक याचिका में अदालत से एक विशेष जांच समिति यानि एसआईटी गठित करने की अपील की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जज शामिल हों।
बता दें कि यूपी के हाथरस में 14 सितंबर को एक 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित तौर पर 4 लोगों ने गैंगरेप किया था। इस दौरान युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी, और उसे दिल्ली लाया गया जहां 29 सितंबर को एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अगले दिन 30 सितंबर को मृत युवती का रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया था, परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी गैरमौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस का कहना था कि परिवार की सहमति के बाद ही अंतिम संस्कार किया गया था।