उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है, प्रदेश में पिछले 6 महीनों से प्रमोशन रूके हुए थे। प्रमोशन में आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा, वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है, उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों कर्मचारी पिछले 6 महीनों से प्रमोशन ना होने के कारण लाभ से वंचित थे। क्योंकि कई कर्मचारियों का रिटायरमेंट नजदीक था और प्रमोशन ना मिलने के कारण योग्यता होने के बाद भी निचले पगे से ही रिटायर हो रहे थे। ऐसे कर्मचारियों को इस फैसले से बडी राहत मिलेगी।
वहीं उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः इस सिद्धांत पर मुहर लगा दी कि आरक्षण का लाभ मात्र एक बार ही लिया जा सकता है। नियुक्ति के अवसर पर प्रचलित नियमों के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलता है किंतु पदोन्नति में भी आरक्षण देकर समानता के अधिकार के विरुद्ध कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर के प्रारंभ से ही विसंगतियां बनी हुई थी। अंततः न्याय हुआ एवं समस्त पीड़ित कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा। यह किसी की भी हार या जीत नहीं है यह न्याय की जीत है जो कि बहुत देर से मिला।