कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में बुधवार रात 8 बजे से 1 मई 2021 सुबह 7 बजे तक कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पूरे राज्य में धारा-144 लागू की जा रही है। लेकिन मैं इसे लॉकडाउन नहीं कहूंगा।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान अनिवार्य सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन औऱ बस सेवाएं जारी रखी जाएंगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से जुड़ी वित्तीय संस्थाएं खुली रहेंगी। निर्माण से जुड़ी गतिविधियां भी जारी रहेंगी।
आदेश के अनुसार सभी पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, प्राइवेट कोचिंग क्ला, सैलून, स्पा औऱ ब्यूटी-पार्लर एक मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। होटल और रेस्तरां भी बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत रहेगी।
सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, एम्यूजमेंट पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, फिल्मों, विज्ञापनों व टेलीविजन की शूटिंग बंद रहेगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगले एक महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा।