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स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र के बाद अब प्रदेश में 31 मार्च तक डिग्री कॉलेज व सिनेमाघर भी रहेंगे बंद।

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के ये बड़े निर्णय लिए गए हैं।

केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1997 में संशोधन किया गया है।

उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के तहत कैरोन वायरस को महामारी घोषित किया गया।

एक्ट की अवहेलना करने पर आईपीसी के तहत होगी कार्रवाई।

कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 555 डॉक्टरों की नियुक्ति को दी मंजूरी।

हर मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों को भरने को मिली मंजूरी, 11 माह के लिए होगी नियुक्ति।

कोरोना वायरस से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था, चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण खरीदारी करने के लिए की गई व्यवस्था।

जरूरत पड़ने पर फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाएं जाने का भी लिया गया निर्णय, आवश्यकता पड़ने पर निजी भवन को अस्पताल के लिए किया जााएगा प्रयोग।

140 एम्बुलेंस कोरोना वायरस से निपटने के लिए होंगी तैयार।

31 मार्च तक सारे डिग्री कालेज और सिनेमाघर बंद रखने के निर्देश। बसों में साइटेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।