शासकीय कार्यालयों में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है, सरकार ने पूर्व में किए आदेशों को संशोधित करते हुए नई गाइड लाइन जारी की है, जिसके तहत अब क और ख समूह के तमाम अधिकारी 100 प्रतिशत अपने कार्यालय में काम कर सकेंगे। वहीं समूह ग व घ कर्मचारियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत ही सुनिश्चित की जाएगी इसके अतिरिक्त किसी भी ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो, और जिसकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाई जा सकेंगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को भी केवल अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा।
कार्यालयों में बरतनी होगी ये सावधानी-
जहां तक संभव हो बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए होगी।
कांफ्रेसिंग से संभव नहीं होने की दशा में बैठक में लोगों की संख्या कम से कम रखी जाएगी।
बैठकों में बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
बैठक कक्ष को नियमानुसार सैनिटाइज किया जाएगा।
अधिकारियों कर्मचारियों को फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
वेंटिलेशन की सुचारू व्यवस्था की जाएगी।
आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को मिलेगी सम्मान राशि-
सरकार ने आंगनबाड़ी व आशा वर्करों को एक-एक हजार रूपए सम्मान राशि देने के आदेश जारी कर दिए हैं, आंगनबाड़ी व आशा वर्करों की कोरोना से लड़ाई में भूमिका को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इन्हें सम्मान राशि के तौर पर एक-एक हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की थी। सोमवार को स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में कुल 11651 आंगनबाड़ी एवं आशा वर्करों को यह सम्मान राशि मिलेगी।