Home उत्तराखंड प्रदेश में जोन व्यवस्था खत्म, जानिए सरकार की नई गाइडलाइन।

प्रदेश में जोन व्यवस्था खत्म, जानिए सरकार की नई गाइडलाइन।

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लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर आने के लिए प्रदेश सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सोमवार देर शाम मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने नई गाइडलाइन जारी की।

नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में अब जिलों में रेड, आरेंज और ग्रीन जोन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कोविड -19 संक्रमण के आधार पर डीएम कंटेनमेंट जोन तय करेंगे। इन जोन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व के आदेश का पालन किया जाएगा और डीएम चाहेंगे तो नए प्रतिबंध भी लगा सकेंगे। डीएम कंटेनमेंट जोन के बफर जोन भी तय करेंगे।

राज्य से बाहर से आने वाले-ट्रेन, बस, हवाई जहाज सहित किसी भी तरह से बाहर से आने वाले लोगों को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। 31 शहरों से आने वाले लोगों को सात दिन संस्थागत क्वारंटीन और 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा। लोग चाहें तो सरकारी क्वांरटीन निशुल्क व्यवस्था या भुगतान कर क्वारंटीन सेंटर में रह सकते हैं। अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वांरटीन होना होगा।

गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगी, 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, दस साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता-पिता को संस्थागत क्वारंटीन में छूट मिलेगी, इन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।

राज्य के अंदर मूवमेंट पर किसी परमिट और पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें वैबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा पर। किसी को क्वारंटीन नहीं होना होगा।

कोविड-19 महामारी के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 31 शहरों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को सात दिन संस्थागत क्वारंटीन होना पड़ेगा। संस्थागत क्वारंटीन पूरा करने के बाद वे 14 दिन होम क्वारंटीन रहेंगे। प्रदेश सरकार ने सोमवार को चिह्नित 31 शहरों की सूची जारी कर दी है। इससे पूर्व सरकार ने ऐसे 75 शहरों को चिह्नित किया था और इन शहरों से आने वाले लोगों के लिए सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्यता किया गया था। इन शहरों से ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करने वाले लोगों को आने दिया जाएगा।

31 शहरों की सूची-
मुंबई के सभी जिले, चेन्नई, अहमदाबाद, थाणे, पुणे, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, सूरत, औरंगाबाद, जोधपुर, भोपाल, चेंगापट्टू(तमिलनाडु), गुरुग्राम, नासिक, रायगढ़, हावड़ा, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, कानपुर नगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत।

राज्य के भीतर और राज्य के बाहर कार्यालय काम से आने जाने के लिए वीवीआईपी व महानुभावों को छूट दी गई है। उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। अलबत्ता उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सुरक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

सेना व केंद्रीय सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारियों व जवानों के लिए संस्थागत क्वारंटीन का इंतजाम सेना व अर्द्धसैनिक बल अपने स्तर पर करेंगे। अत्यधिक संक्रमित 31 शहरों से आने वाले सैन्य व अर्द्धसैनिक बलों से जुड़े अधिकारियों व जवानों के पारिवारिक सदस्यों के लिए उत्तराखंड आने पर सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य होगा। इसके बाद उन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। क्वारंटीन व्यवस्था की सूचना उन्हें राज्य सरकार और जिला प्रशासन को देनी होगी।