कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर आपका चालान भी किया जा सकता है। यही नहीं यदि आपने मास्क सही तरीके से नहीं पहना है या केवल दिखावे के लिए पहना है तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। डीजी लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार ने सार्वजनिक स्थानों पर गलत ढंग से मास्क पहनने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल 4 मई से लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लोगों में कोरोना से बचाव के प्रति तत्परता दिखाई नहीं दे रही है, लोग घरों से ज्यादा बाहर निकलने लगे हैं। यहां तक कि लोग मास्क के बिना निकल रहे हैं या सिर्फ दिखावे के लिए मास्क पहन रहे हैं।
इस पर डीजी लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क गलत तरीके से पहनना, नहीं पहनने के समान है। मास्क से अगर मुंह के साथ नाक नहीं ढ़की है तो उसे पहनने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग खुद की और दूसरों की जान जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों को भी आदेश दिए गए हैं।