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ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम के पास निर्माण कार्यों पर रोक

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ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर अतिक्रमण कर आश्रम बनाये जाने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है, मामले में आज जिलाधिकारी पौड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला अधिकारी पौड़ी को दुबारा जांच कर विस्तृत और वास्तविक रिपोर्ट पेश करने को कहा है, साथ ही कोर्ट ने आश्रम के पास किसी भी प्रकार के निर्माण पर भी रोक लगा दी है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरिद्वार निवासी विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम द्वारा गंगा के किनारे 70 मीटर में कब्जा कर लिया है, जो कि सरकारी भूमि है, साथ ही गंगा में पुल का निर्माण कर नदी में एक मूर्ति भी बनाने के साथ ही व्यवसायिक भवन का निर्माण किया गया है, इनसे होने वाले कूड़े व सीवरेज को गंगा नदी में डाला जा रहा है इस पर रोक लगाने के साथ इस स्थान को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।