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प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन की समय- सीमा बढ़ी।

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उत्तराखंड के निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी निकालने की तिथि को बढ़ाकर 29 अगस्त कर दिया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत 15 मार्च 2020 तक आवेदन लिए गए थे, इसके बाद कोविड-19 के चलते छात्रों के प्रपत्रों की जांच एवं लॉटरी प्रक्रिया नहीं हो सकी। छात्रों के प्रपत्रों की जांच की तिथि को 17 अगस्त से बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया गया है, प्रपत्रों की जांच के बाद 29 अगस्त को लॉटरी निकाली जाएगी। 31 अगस्त तक उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लॉटरी का परिणाम जारी किया जाएगा। लॉटरी निकलने के बाद संबंधित छात्रों के प्रवेश के लिए परिणाम 3 सितंबर तक निजी स्कूलों को उपलब्ध कराए जाएंगे।