शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की फीस बढ़ाने की प्राइवेट स्कूलों की मांग भी सरकार ने मान ली। कैबिनेट ने आज अधिकतम फीस की सीमा में 510 रुपये का इजाफा कर दिया। अब उत्तराखंड में आरटीई कोटे के तहत पढ़ने वाले छात्रों की अधिकतम फीस के रूप में सरकार 1893 रुपये तक भुगतान करेगी। अब तक यह राशि प्रतिमाह केवल 1383 रुपये थी।
वर्तमान में राज्य के करीब चार हजार प्राइवेट स्कूलों में 90 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं आरटीई कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। पहली से आठवीं कक्षा तक सरकार इन छात्रों की फीस का भुगतान करती है। प्राइवेट स्कूल पिछले काफी समय से फीस की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सरकार को कार्यवाही के आदेश दिए थे। पिछले करीब साल भर से फीस की अधिकतम सीमा बढ़ाने की कसरत चल रही थी।