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उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर निकली भर्ती, इच्छुक महिला अभ्यर्थी ऐसे करें आवेदन…

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उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 391 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक महिला अभ्यर्थी 13 फरवरी 2024 से 04 मार्च 2024 तक आयोग की वेबसाइट  http://ukmssb.orgपर आवेदन कर सकते हैं।

यह अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन – शैक्षिक अर्हतायें- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक है-

अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरुप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स (जिसमें 06 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है) सफलतापूर्वक किया हो।

अभ्यर्थी उत्तराखण्ड नर्सेस एण्ड मिडयाइव्स काउन्सिल में सम्यक रुप से पंजीकृत हो।

अधिमानी अर्हताएं- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः-

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्सेस एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल, देहरादून में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किये गये प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

आयु:- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी नियमों में विनिंदिष्ट की गई हो।

अधिकतम आयु सीमा में छूटः- उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्याः 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 नई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या- 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना ने अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद / सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

अनिवार्य /वांछनीय अर्हताः- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Domicile) धारित करता हो, परन्तु यह कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत है शासन की अधिसूचना सं०: 164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय / स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र /पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में रामूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका / अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।