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इन दिशा-निर्देशों के साथ निजी अस्पताल भी कर पाएंगे कोरोना मरीजों का इलाज।

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विश्व के अधिकांश देश वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है। प्रत्येक देश का स्वास्थ्य महकमा कोरोना से जंग लड़ रहा है। भारत में भी कोरोना महामारी ने व्यापक असर डाला है। और देश के लगभग सभी राज्यों से रोज नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तराखण्ड में भी कोरोना मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। प्रदेश में अभी तक केवल सरकारी अस्पताल ही इन रोगियों के उपचार के लिए अधिकृत हैं।

वहीं निजी अस्पतालों द्वारा सामान्य रोगी या अन्य रोग से ग्रसित मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। लेकिन कई बार यह सामने आ रहा है कि निजी अस्पताल में अन्य बीमारी का इलाज करा रहा मरीज जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उन्हें अधिकृत सरकारी अस्पतालों में रैफर करना पड़ता है। जिससे रोगियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त परेशानियों को देखते हुए अब निजी अस्पतालों को कुछ शर्तों के साथ ऐसे मरीजों के इलाज करने की परमिशन दी गई है। सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं-

1- Co-Morbid रोगी की Covid-19 रोगी की जांच ICMR की गाइडलाइन के आधार पर की जाएगी।

2- चिकित्सालय का नैदानिक स्थापना अधिनियम-2010 (Clinical Establishment Act-2010) के निहित प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण होना चाहिए।

3- चिकित्सालय में कोविड-19 रोगियों को रखने के लिए एक अलग वार्ड/ब्लॉक हो जिसमें प्रवेश एवं निकासी द्वार अलग हो।

4. आपातकालीन सेवाएं जिसमें 24 घंटे चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हो एवं विशेषज्ञ चिकित्सक की ऑन कॉल सुविधा हो।

5- चिकित्सालय में आईसीयू की सुविधा 24×7 हो। फार्मेसी की सुविधा 24×7 हो।

6- आईसोलेशन वार्ड में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा हो।

7- बायोमेडिकल वेस्ट मैंनेजमेंट रूल्स-2016 के प्रावधानों का पालन चिकित्सालय में किया जा रहा हो व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त हो।

8- समस्त मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टॉफ कोविड-19 से बचाव हेतु आई.पी.सी. प्रोटोकॉल एवं वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित हो।

9- कोविड-19 से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपयुक्त लॉजिस्टिक यथा पीपीई किट/ एन-95 त्रिपल लेयर सर्जिकल लेयर मास्क, फेस शील्ड, सेनिटाइजर आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो।

10- समर्पित कोविड-19 एम्बुलेंस (Dedicated Covid-19 Ambulance) की सुविधा हो।

भर्ती रोगियों को कोविड-19 जांच की पुन: आवश्यकता पडने पर आई.सी.एम.आर. द्वारा कोविड-19 जांच हेतु अधिकृत निजी पेथोलॉजी लैब को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर जांच कराया जा सकेगा। मूल रोग का उपचार चिकित्सालय द्वारा अपने निर्धारित दरों पर किया जा सकेगा एवं ऐसे मरीज जो कोविड-19 संक्रमित होंगे उनके उपचार हेतु ली जाने वाली सभी सावधानियों एवं उपयोग में लाए जाने वाले सभी Protective Equipment का वास्तविक एवं न्यूनतम खर्च ही अतिरिक्त रूप से लिया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण का उपचार भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा एवं समस्त कोविड-19 से ग्रसित रोगियों की सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी/ नोडल जिला सर्विलांश अधिकारी को Real Time में उपलब्ध करानी होगी।

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