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उत्तराखंड : निजी व सरकारी विश्वविद्यालयों में लागू होगा अलग-अलग अंब्रेला एक्ट…
प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में अब एक समान मानक लागू होंगे। वे चाहे कुलपति की नियुक्ति से संबंधित हों या फिर शिक्षकों की। ठीक इसी तरह सरकारी विश्वविद्यालयों में भी समान रूप से मानकों को लागू किया जाएगा।
सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग अंब्रेला एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी विश्वविद्यालयों में एक समान मानकों को लागू किया जा सके।
इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जिसमें यूजीसी रेग्युलेशन 2018 के अनुसार नियुक्ति संबंधी मानकों को समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समान रूप से लागू किया जाएगा। इससे महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए चयन संबंधी मापदंड बदल जाएंगे।