
प्रदेश में बढ़ी संख्या में लौट रहे प्रवासियों व उनसे प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लौट रहे प्रवासियों की रेंडम सैंम्पलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव नितेश झा द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि12 व 13 मई को देहरादून जिला प्रशासन प्रदेश के बाहर से आ रहे प्रवासियों की कोविड-19 संक्रमण के संदर्भ में रैंडम सैंम्पलिंग की गई जिसमें 48 में से 4 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। इस स्थिति को देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में आ रहे प्रवासियों के रैंडम सैंम्पलिंग कराने की जरूरत महसूस हुई है।
आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के बाहर से लौटे 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रवासी, चिकित्सा उपचार करा के लौट रहे ऐसे निवासी जो राज्य के बाहर किसी चिकित्सालय में भर्ती रहे हों, 4 मई के बाद सभी जनपदों में प्रदेश के बाहर से आए व्यक्ति, आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार अन्य सभी व्यक्तियों की रैंडम सैंम्पलिंग की जाए।
इसके लिए प्रदेश के आंतरिक सीमांत जनपदों विशेषकर ऊधमसिंहनगर, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार व देहरादून बार्डर चैक पोस्ट पर ही रैंडम सैंम्पलिंग करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही रैंडम सैंम्पलिंग के लिए चिन्हित व्यक्तियों की रिपोर्ट आने तक क्वारंनटाइन करने की व्यवस्था की जाए।