प्रदेश के निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत दाखिलों के आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। अभिभावकों के इन्हीं आवेदन के आधार पर छात्र-छात्राओं को सीटों का आवंटन किया जाएगा। एक्ट के तहत निजी स्कूलों को पंजीकरण के लिए 25 जनवरी तक का समय दिया गया था। 25 जनवरी तक सभी स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना था। स्कूलों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब छात्रों और अभिभावकों के लिए आवेदन की विंडो खोल दी गई है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक, आवेदन के बाद ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद छात्रों को उनके नजदीक के स्कूल में सीट आवंटित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अभिभावकों को बच्चे के डॉक्यूमेंट्स के फोटो भी अपलोड करने होंगे। लॉटरी से चुने जाने के बाद अभिभावकों को क्षेत्र के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन-
सबसे पहले अभिभावक आरटीई पंजीकरण की वेबसाइट पर जाएं, यहां रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फार्म खुलने पर सही जानकारी ध्यान से फार्म में भरें। दिये हुए मोबाइल नम्बर पर आपको रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा, जो लॉटरी के समय काम आएगा। पूरी जानकारी भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखें कि स्टार लगे हुए क्षेत्रों की जानकारी भरना अनिवार्य है। अपने आवेदन का प्रिंट जरूर निकाल लें।
यह मूल दस्तावेज हैं जरूरी-
आवेदन पत्र की प्रति
पात्रता के दस्तावेज
बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
माता/पिता के पते का प्रमाणपत्र
माता या पिता का आधार कार्ड/वोटर आईडी
आय प्रमाणपत्र (आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए, सालाना 55,000 से कम)
माता या पिता का जाति प्रमाणपत्र (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति से हैं)
मेडिकल दस्तावेज (यदि बच्चा दिव्यांग/कोढ़/एचआईवी पीड़ित है)
निराश्रय दस्तावेज (यदि बच्चा निराश्रित है)
तलाक का दस्तावेज (यदि माता तलाकशुदा है)
पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि माता विधवा है)
मुख्य शिक्षा अधिकारी आशारानी पैन्यूली ने कहा कि आरटीई के तहत एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूलों का पंजीकरण किया जा चुका है।अब छात्रों को आवेदन का समय दिया गया है। इसके बाद लॉटरी के जरिये सीटें आवंटित की जाएगी।