उत्तराखंडउधम सिंह नगरखास ख़बर

उत्तराखण्ड- आज दोपहर 2 बजे बाद इस शहर में रहेगा पूर्ण लॉकडाउन।

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उत्तराखण्ड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 24 घंटे के दौरान 451 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जिससे शासन- प्रशासन की चिंता भी बढ़ चुकी है। प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर जनपद में सबसे अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। बीते दिनों ऊधमसिंह नगर जनपद के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए जिसे देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में 64 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए मरीजों की कांटेक्ट ट्रैसिंग से ऐसा प्रतीत हुआ है कि पॉजिटिव व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में बीमारी फैल रही है। अत: कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाते हुए नगर पालिका परिषद जसपुर लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है।

इन्सीडेंट कमाण्डर परगना जसपुर ने आदेश जारी करते हुए 23 जुलाई 2020 अपराहन 2 बजे से 24 जुलाई 2020 की रात्रि 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं शनिवार व रविवार को राज्य सरकार के आदेशानुसार पूर्व की तरह लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन अवधि तक इन दिशा -निर्देशों का पालन करना होगा।

लॉकडाउन अवधि में आम नागरिक घरों में ही रहेंगे, मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त किसी भी दशा में घर से बाहर निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित है। राजकीय कार्यालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन इस दौरान कार्यालयों में जन सामान्य का प्रवेश वर्जित रहेगा।

लॉकडाउन अवधि में बैंकों के खुलने का समय प्रातः 8:00 बजे से अपराहन 12:00 बजे तक रहेगा। वहीं इस दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, फल, सब्जी इत्यादि की आपूर्ति घर-घर जाकर की जाएगी। वहीं इस दौरान घरेलू गैस एजेंसी व पेट्रोल पम्प प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक लागू रहेगा।

लॉकडाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयों द्वारा परिसर में ही कर्मचारियों के रुकने की व्यवस्था की जानी होगी अथवा इकाइयों द्वारा निर्धारित वाहनों से सामाजिक दूरी के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए कर्मचारियों को लाने एवं ले जाने की अनुमति होगी इस हेतु निर्धारित वाहनों रूट तथा कर्मचारियों का विवरण संबंधित इकाई द्वारा अग्रिम रूप से क्षेत्राधिकारी काशीपुर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

इस अवधि में सभी सरकारी चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के कार्यालय में पंजीकृत चिकित्सालय एवं मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।

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