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नैनीताल- बिना मास्क पहने घूमने पर लगेगा जुर्माना, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश…..

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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले देहरादून जिलाधिकारी मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए तो वहीं अब नैनीताल जिलाधिकारी ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्यार्ल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढोत्तरी के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा/स्कॉर्फ पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500 रूपए से 1000 रूपए तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा, जिसका कडाई से अनुपालन कराए जाने का दायित्व संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी (पुलिस) थानाध्यक्ष का होगा।

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