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उपनल के माध्यम से सबको अस्थाई रोजगार, पर शर्तें भी लागू देखें आदेश..

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प्रदेश की त्रिवेन्द्र सरकार ने बीते दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल के माध्यस से सभी लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोलने का फैसला लिया था। इस संबंध में अब आदेश जारी कर दिए गए हैं, आदेशानुसार रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति में 11 माह के लिए उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वास्थ्य, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटल और तकनीकी आदि क्षेत्रों में मांग के अनुसार उपनल में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के उपलब्ध ना होने की स्थिति में इन सेक्टर में कोविड-19 महामारी के कारण बेरोजगार उत्तराखण्ड वासियों के साथ-साथ राज्य के अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के अनुसार गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत यह आवश्यक है कि जो उत्तराखण्ड वासी राज्य़ में वापस आ गए हैं उन्हें उनके अनुभव/योग्यता/ कौशल के अनुसार उनके निवास स्थान के नजदीक उनकी कार्यकुशलता के आधार पर उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से अस्थायी रोजगार प्रदान किया जाए।

आदेश में कहा गया है कि भूतपूर्व सैनिकों/ उनके आश्रितों के उपलब्ध न होने की स्थिति में कोविड-19 के महामारी के कारण बेरोजगार उत्तराखण्ड वासियों के साथ-साथ राज्य के अन्य लोगों को भी 31 मार्च 2021 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों में से कुशल लोगों को वरीयता देते हुए रोजगार उपलब्ध होने की तिथि से 11 माह तक अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराय़ा जाना सुनिश्चित करें।

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