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फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को प्रदेश में टैक्स फ्री करने के आदेश जारी, देखें विस्तृत आदेश…

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एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज यानि (शुक्रवार 3 जून) को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इतिहास की घटनाओं पर आधारित यह फिल्म रिलीज होने से पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री हो चुकी है। फिल्म की टैक्स फ्री की घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार शाम को की। जिसके बाद इसके विस्तृत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बी.बी. मठपाल सचिव उत्तराखण्ड शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है राज्य सरकार द्वारा मल्टीप्लेक्स/ सिनेमाघरों द्वारा फिल्म शीर्षक सम्राट पृथ्वीराज के संदर्भ में सिनेमाघरों में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवा पर राज्य के भीतर भुगतान किए जाने वाले एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है।

यह प्रतिपूर्ति इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 6 माह तक की अवधि में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों में फिल्म शीर्षक सम्राट पृथ्वीराज के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एस.जी.एस.टी. पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होगी-

  1. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा उक्त अवधि में भी नियमित रूप से एस.जी.एस.टी. तथा सी.जी.एस.टी. का भुगतान किया जाएगा। उनके द्वारा ग्राहक को जारी किए जाने वाले बिक्री बीजकों में एस.जी.एस.टी. तथा सी.जी.एस.टी. प्रभारित करते हुए बिक्री बीजक जारी किया जायेगा, किन्तु एस.जी.एस.टी. की मद में विहित कर की धनराशि ग्राहक से वसूल नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के लिए उक्त अवधि में जारी टिकटों पर उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों से एस.जी.एस.टी. संग्रहित नहीं किया जा रहा है, अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
  2. यदि मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा बिक्री बीजक में प्रभारित एस.जी.एस.टी. को ग्राहक से वसूल कर लिया गया है तो इस योजना के अंतर्गत मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों को एस.जीएस.टी. की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
  3. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों के अनुसार रिटर्न दाखिल किया जाएगा।
  4. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा बिक्री बीजक में दर्शायी गई आपूर्ति पर एस.जी.एस.टी. तथा सी.जी.एस.टी. अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों के अनुसार जमा करवाया जाएगा।
  5. प्रतिपूर्ति का दावा-

क. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों सहित फिल्म प्रदर्शन तथा बिक्री किए गए सिनेमा टिकटों का तिथिवार विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

ख. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 6 माह तक सिनेमा टिकटों पर भुगतान किए गए एस.जी.एस.टी. का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

ग. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा ग्राहकों से एस.जी.एस.टी. वसूल नहीं किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना होगा।

घ. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा विहित प्रारूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जाना होगा।

6. संबंधित प्रतिपूर्ति विहिप अवधि में फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एस.जी.एस.टी. तक ही सीमित है। उक्त विहित अवधि से पूर्व अथवा विहित अवधि के पश्चात फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

7. संबंधित प्रतिपूर्ति विषयक व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार महानिदेशक सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जाएगा।

8. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति का दावा महानिदेशक सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग देहरादून उत्तराखण्ड को प्रस्तुत किया जाना होगा।

9. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा दावा किये जाने के क्रम में उन्हें प्रदान किए जाने वाली एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश महानिदेशक सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा वित्त विभाग उत्तराखण्ड के परामर्श व सहमति से जारी किए जाएंगे।