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उत्तराखण्ड में अब नाइट कर्फ्यू समाप्त, पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे होटल रेस्त्रां….

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उत्तराखंड में कोविड-19 के नए वैरीएंट ओमीक्रोन के नियंत्रण हेतु नई गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2021 तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 27 जनवरी 2022 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 948/USDMA/792(2020), दिनांक 31 जनवरी 2022 में वर्तमान में कोविड संक्रमण की दरों में कमी होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्मलिखित संशोधन किया गया है-
  • राज्य में रात्रि कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है।
  • राज्य के समस्त जिम शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पा सैलून थिएटर ऑडिटोरियम सभा कक्ष आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
  • राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क दिनांक 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
  • राज्य में स्थित खेल स्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
  • समस्त सामाजिक/ खेल गतिविधियां/ मनोरंजन/ विवाह समारोह/ सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल के पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
  • राजनैतिक रैली/ धरना प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
  • होटल, रेस्त्रां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी।
  • जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों में प्रतिबंधित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
  • राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-1 से 12 तक) विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि पत्रांक संख्या – 27 / XXIV-B-5/2021-03(01)/2020 दिनांक 28.01.2022 एवं संख्या -30/xxiv-B-5/2021-03(01)/2020 दिनांक 04.02.2022 (संलग्नक-1) के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  • राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र 01 मार्च 2022 से खुलेंगे। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा।
  • भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
  • सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
  • COVID Appropriate Behaviour / Sanitization: देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
  • राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination Double Dose को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।
राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा : i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा। 19. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा: निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है : i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति। Persons with co-morbidities. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे। COVID Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( Section 51 to 60 ), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश दिनांक 16 फरवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे।