कोविड-19 के वैरीएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। रात्रि कर्फ्यू रात 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैरीएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2021 को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 833/USDMA/792 (2020), दिनांक 25 दिसंबर 2021 में संशोधन किया गया है।
राज्य में नाइट कर्फ्यू रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा, इस दौरान निम्नलिखित सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी –
समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) (24×7) संचालित रहेंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों नर्सों पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे है।
तेल और गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल रसोई गैस आदि।
पेट्रोल पंप एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन पारेषण और वितरण सेवाएं, डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।
सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी sop के अधीन जारी रहेगा। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर राज्य आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने उतारने की 24 घंटे अनुमति है।
सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24X7) है।
सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड़ या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड़ करने/उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।
रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24×7) दी जाएगी।
विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24×7) है।
प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ एसओपी और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों को जाने की अनुमति (24×7) होगी।
आवश्यक सेवाओं आपातकालीन और Covid-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24×7) है।
निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24×7) है।