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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन हुई जारी, देखें पूरी गाइडलाइन…

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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू  1 जून सुबह 6:00 बजे तक लागू बढ़ा दिया गया है। जिसके लिए शासन ने बकायदा SOP भी जारी कर दी है। जिसके तहत  25 मई सुबह 6:00 से 1 जून सुबह 6:00 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन के लिए आवाजाही पर छूट रहेगी, पुलिस के मांगे जाने पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा।

शादी विवाह के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ 20 लोगों को ही अनुमति होगी। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, खेल संस्थान ,स्टेडियम, खेल के मैदान ,स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर ऑडिटोरियम सभी गतिविधियां अगले आदेश तक बंद रहेगी। शराब की दुकान और बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन ,शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

देखें पूरी गाइडलाइन- SOP No. 131 dated 24 May 2021

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड में आने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव में आने वाले निवासियों को 7 दिन के लिए गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। ऑटोमोबाइल एसेसरीज की दुकान 28 मई को सुबह 8:00 से 12:00 बजे तक खुलेगी।