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उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर फिर जारी हुई नई गाइडलाइन, उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ जरूरी तो रात्रि कर्फ्यू समय भी बढ़ाया

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उत्तराखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थानों प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई व कोचिंग इंस्टीटयूट को भी अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा, जबकि बाकी 6 दिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। साथ ही शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरूरी व आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थान दोपहर 2 बजे बंद किए जाएंगे।

मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों व विवाह इत्यादि में 100 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र में गृह मंत्रालय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी एसओपी ही लागू रहेगी।

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले बाहरी व्यक्तियों (पर्यटक, श्रद्धालु, अन्य) को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, तथा 72 घंटे पूर्व की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी।

वहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले राज्य के निवासियों को भी उत्तराखंड आने के लिए उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण करना होगा, तथा होम क्वारंटीन भी रहना होगा।

वहीं सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। इसके अलावा समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट तथा बार भी 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णत: बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू में व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णत: बंद रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। राज्य के सभी निवासियों/पर्यटकों को सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।