द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लाने वाली महिला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने महिला को समन भेजा है। जिसमें गैर कानूनी ढंग से बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने के मामले में जांच के लिए 19 सितंबर को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से कहा गया है कि, महिला को कई बार नोटिस जारी किए गए। लेकिन महिला ने उन्हें रिसीव नहीं किया यही वजह है कि अब महिला को पुलिस के माध्यम से समन भेजा गया है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अनुसचिव की ओर से जारी समन में कहा गया है कि, आयोग को सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत आप को समन जारी किया जाता है, जो आपको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करता है।
यदि आप बिना विधि सम्मत इसकी अवहेलना करती हैं या आयोग में उपस्थित नहीं होती हैं तो आप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। समन में कहा गया है कि बालिका का डीएनए टेस्ट गैरकानूनी रूप से कराने के मामले की जांच एवं कार्रवाई के लिए आपका पक्ष जानना जरूरी है, इसके लिए 19 सितंबर को दोपहर आयोग में पेश हों।
वहीं दूसरी ओर सोमवार को आरोप लगाने वाली महिला का पुलिस ने मेडिकल कराया मामले की जांच एस आई एस शाखा कर रही है, 3 दिन पहले पुलिस ने महिला के बयान भी दर्ज किए थे। डीआईजी अरुण मोहन जोशी के अनुसार सोमवार को महिला का मेडिकल कराया गया है, इसके आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।