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सिर्फ बार में मिलेगी 24 घंटे शराब, शराब की दुकानें निर्धारित समय पर होंगी बंद, आबकारी सचिव ने जारी किया आदेश…..

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शराब के शौकीनों को नये साल के स्वागत में अपना स्टॉक पहले ही जमा करके रखना होगा। प्रदेश में देशी/ विदेशी/बीयर की फुटकर दुकानें 24 घण्टे तक नहीं बल्कि अपने निर्धारित समय तक ही खुली रहेंगी। सिर्फ बार लाइसेंसधारक 2 जनवरी तक 24 घण्टे शराब मुहैया करा सकेंगे। आबकारी सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट की है।

आबकारी सचिव ने 30 दिसंबर को आदेश जारी कर कहा है कि शराब की दुकानों के खुलने व बंद होने का समय आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववत ही रहेगी।

सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित (पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।

इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है। सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।