नई दिल्ली : केवाईसी (Know Your Customer) जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और यूको बैंक (UCO BANK) के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इन बैंकों पर 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्रवाई का ब्योरा देते हुए कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है तथा इसका बैंकों द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है।
न्यूज एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने बताया है कि यह जुर्माना चालू खाता खोलने से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने और केवाईसी व मनी लांड्रिंग रोधक मानदंडों के तहत लगाया गया है। आरबीआई ने पीएनबी, इलाहबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपये और कॉर्पोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।