आज के समाज में अधिकतर लोग शिक्षित हैं, और टैक्नॉलाजी के इस युग में नई-नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इस शिक्षित समाज में भी कुछ लोग आज भी तांत्रिकों व ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंस जा रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार जिले के ज्वालापुर क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवती ने तंत्र-मंत्र से इलाज के नाम पर तांत्रिक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप है कि कथित तांत्रिक ने पीड़िता के परिवार से चार लाख की रकम भी ठग ली है। पीड़िता की शिकायत पर कोर्ट ने ज्वालापुर पुलिस को एक महिला सहित चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
ज्वालापुर क्षेत्र स्थित एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने अपने वकील दिनेश वर्मा के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी तबियत पिछले कुछ माह से खराब चल रही थी। उसके एक परिचित ने उसके पिता को तांत्रिक से इलाज कराने की सलाह दी। परिचित की बात पर भरोसा कर पिता ने धनपुरा निवासी कथित तांत्रिक फारुख से संपर्क किया।
आरोप है कि फारुख ने युवती का तंत्र-मंत्र से इलाज करने के नाम पर धीरे-धीरे चार लाख रुपए ठग लिए। युवती के स्वास्थ्य में अलबत्ता कोई सुधार नहीं आया। काफी पूछने पर युवती ने अपनी मां को बताया कि इलाज के नाम पर तांत्रिक ने उसका शारीरिक शोषण किया।
युवती के परिवार ने फारुख से मिलकर आपत्ति जताते हुए रकम वापस मांगी तो उसने साफ इंकार कर दिया। युवती का आरोप है कि फारुख और उसके परिवार ने घर आकर मारपीट की और अश्लील वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कंचन चौधरी ने ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी को आरोपी फारुख, आलम, नूर अली, अली हसन और रोजीना निवासीगण धनपुरा पथरी (हरिद्वार) के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
आरोप है कि फारुख ने युवती का तंत्र-मंत्र से इलाज करने के नाम पर धीरे-धीरे चार लाख रुपए ठग लिए। युवती के स्वास्थ्य में अलबत्ता कोई सुधार नहीं आया। काफी पूछने पर युवती ने अपनी मां को बताया कि इलाज के नाम पर तांत्रिक ने उसका शारीरिक शोषण किया।
युवती के परिवार ने फारुख से मिलकर आपत्ति जताते हुए रकम वापस मांगी तो उसने साफ इंकार कर दिया। युवती का आरोप है कि फारुख और उसके परिवार ने घर आकर मारपीट की और अश्लील वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कंचन चौधरी ने ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी को आरोपी फारुख, आलम, नूर अली, अली हसन और रोजीना निवासीगण धनपुरा पथरी (हरिद्वार) के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।