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हॉटस्पॉट जोन 15 अप्रैल तक सील, अब पास भी नहीं चलेगा।

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कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली व यूपी की सरकारों ने उन इलाकों को चिन्हित किया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा हैं, और उन्हें हॉटस्पाट घोषित कर सील करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने 20 इलाकों को बुधवार रात 12 बजे से सील कर दिया है, तो वही उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 104 हॉटस्पाट का चयन किया गया है और उन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया है।

दिल्ली और यूपी में सभी के लिए मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया गया है। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 15 अप्रैल की सुबह तक लागू रहेगा।
लॉकडाउन से कितना अलग है ये फैसला-
लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और खाने-पीने की चीजों से जुड़ी दुकानें खोलने के ही आदेश हैं। लेकिन जिंन इलाकों को हॉटस्पाट चिन्हित कर सील किया गया है वहां अब सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थान ही खुलेंगे। इसके अलावा सिर्फ डिलिवरी सर्विस से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति होगी।
हॉटस्पाट घोषित किए गए जिंन इलाकों को सील किया गया है वहां लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
जरूरी चीजों की डिलिवरी घर में ही होगी, लोग जरूरी सामान और दवाएं ऑनलाइन आर्डर कर सकते हैं।
सरकार ने एक कॉल सेंटर स्थापित किया है, जहां फोन करके लोग जरूरी चीजों का आर्डर दे सकते हैं।
इन सभी जगह जिंन लोगों को लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू पास जारी किए गए हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और गैर जरूरी पास रद्द किए जाएंगे।
सब्जी और फलों के बाजार जहां लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है वो भी बंद रहेंगे।
इलाके से बाहर आने-जाने की अनुमति सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे लोगों और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए ही होगी।