जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेते हुये कोविड-19 के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जनपद में पाॅजिटिव केस की संख्या में निरन्तर वृद्वि हो रही है, इसमें अधिक सर्तकता बरतने की जरूरत होगी। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में लक्षणरहित कोविड-19 संक्रमित रोगियों के लिए होम-आइसोलेशन प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में कोविड 19 संक्रमित रोगियों हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत होम-आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे रोगी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है या अन्य बीमारी जैसे गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, एचआईवी, अंग प्रत्यारोहित तथा कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले कमजोर व्यक्तियों को होम-आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि अगर कोई पाॅजिटिव व्यक्ति स्वंय के खर्चे पर होटल आइसोलेट होना चाहता है, तो उसे पेड होटल आइसोलशन की अनुमति भी दी जाएगी। बशर्ते उसे गाईडलाइन का पूर्ण पालन करना होगा। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कान्टेक्ट ट्रैसिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सैंपलिग को और बढाकर संक्रमण को रोका जा सकता है।