नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में हुई सबसे बड़ी और शाही शादी के मामले में सुनवाई की। इसमें जिलाधिकारी चमोली को आदेश दिए हैं कि वह पूरे खर्च का ब्योरा कोर्ट में प्रस्तुत करें। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी पूछा है कि उस क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण के लिए क्या किया जा सकता है और उस पर कितना खर्च आएगा।
बुधवार को डीएम ने कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा कि अभी तक 3 करोड़ में से 55 लाख खर्च हो चुके हैं। इस पर कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
काशीपुर निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून तक करीब 400 करोड़ रुपये से दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपति परिवार के गुप्ता बंधुओं की शादी का आयोजन हुआ। इसमें मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई। इन हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण को नुकसान के साथ ही बुग्यालों और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश की अवहेलना की जा रही है। इसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों बुग्यालों आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया था।