Home उत्तराखंड दैनिक वेतनभोगियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत…

दैनिक वेतनभोगियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत…

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हाईकोर्ट ने विनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने दैनिक वेतनभोगियों की विनियमितीकरण से पहले की सेवा को भी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य देयकों में जोड़ने के आदेश दिए हैं। इससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने वन विभाग के सेवानिवृत्त विनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मी सुरेश कंडवाल की याचिका पर बुधवार को यह निर्णय जारी किया। खंडपीठ ने 14 जून को इस मामले में अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाईकोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने बताया था कि वह 2011 की नियमावली के तहत विनियमित सेवा में आ गया था। याचिकाकर्ता की मांग थी कि विनियमितीकरण से पूर्व की सेवाओं को भी पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य देयकों के लिए गिना जाना चाहिए। पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद इस मामले को खंडपीठ को भेज दिया था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड होईकोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया था। इसके अनुसार विनियमितीकरण से पूर्व की सेवाओं को पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रयोजनों के लिए गिना जाना चाहिए। यानी ऐसे कर्मचारियों को विनियमितीकरण से पूर्व की सेवा से पेंशन और अन्य सभी देयकों का लाभ मिलना चाहिए।

न्यायालय ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए विनियमितीकरण से पूर्व की सेवाओं से पेंशन और अन्य देयकों में लाभ देने के आदेश दिए हैं।