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उत्तराखंड आने वालों के लिए जारी हुई गाइडलाइन 1 अप्रैल से होगी लागू…

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उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड आने वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगी। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी किए हैं।

इसके तहत महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले प्रत्येक यात्री को उत्तराखंड आने के लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद देर शाम मुख्य सचिव ने यह गाइडलाइन जारी की है।

वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि जो भी लोग इन राज्यों से आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के लोग सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्रीय गृह मंत्रालय व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चे बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें।

वहीं सभी जिलाधिकारियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व सभी बोर्डरों  पर कोविड-19 टेस्ट के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।