गुरूवार को खाद्य मंत्री ने खाद्य विभाग के सचिव अधिकारियों व प्रदेश के समस्त जिलों के राशन डीलरों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की, इस दौरान पिथौरागढ़ के जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा वर्ष 2020 से अब तक भुगतान न करने को लेकर और अन्य लापरवाही पर उन्हें निलंबित करने के आदेश दे दिए। आर्य पर राशन डीलर का सरकार से जारी लाभांश वितरण करने में ढिलाई का आरोप है। मंत्री ने कहा कि शासन स्तर से जारी बजट का 15 दिन के भीतर भुगतान न होने पर संबंधित जिलों के डीएसओ पर इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी।
सचिवालय में खाद्य मंत्री ने फेडरेशन के प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों के साथ उनके मांगपत्र पर बिंदुवार चर्चा की। फेडरेशन के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी, समेत सभी राशन डीलर ने राशन का लाभांश समय पर न मिलने की शिकायत की।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए गए अनाज के लाभांश का सात महीने से भुगतान नहीं हुआ। अब सरकार ने एफएसए के तहत भी राशन मुफ्त कर दिया है। अब तक लाभांश देने की प्रक्रिया तय नहीं की। यदि जनवरी महीने का लाभांश 15 फरवरी तक डीलर के खाते में जमा नहीं हुआ तो मार्च में अनाज का उठान नहीं किया जाएगा।
खाद्य मंत्री ने राशन डीलर की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बायोमीट्रिक मशीनों की शिकायत पर उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के लैपटॉप और ईपॉज मशीनें लगाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जहां जहां बॉयोमीट्रिक माध्यम से राशन देने में समस्या आ रही है, वहां फिलहाल पूर्व की व्यवस्था के तहत राशन दिया जाए।